प्राथमिक एल्यूमिनियम

अनुगोल , उड़ीसा, भारत स्थित एल्युमिनियम स्मेल्टर की रेटेड क्षमता 4,60,000 टन प्रति वर्ष है। हम वर्तमान में इंगट, टी-इंगट, सो एवं बिलेट आदि के रूप में एल्युमिनियम का निर्यात करते हैं। हमारे द्वारा निर्यात किया जाने वाला प्राथमिक एल्युमिनियम (इंगट, टी-इंगट एवं सो) लंदन मेटल एक्सचेंज (एलएमई) में पंजीकृत है तथा पी1020ए एलएमई विनिर्देशों (स्पेसिफिकेशंस) के अनुरूप है।

1. प्रक्रिया — प्राथमिक एल्युमिनियम

प्राथमिक एल्युमिनियम धातु के हमारे सभी निर्यात सामान्यतः सीआईएफ आधार पर किए जाते हैं। प्रेषण (शिपमेंट) वर्तमान में भारत के पूर्वी तट पर स्थित विशाखापत्तनम एवं कोलकाता (कलकत्ता) बंदरगाहों से किए जा रहे हैं।

वर्तमान में, हम एलएमई पंजीकृत प्राथमिक एल्युमिनियम का निर्यात मानक इंगट, टी-इंगट एवं सो के रूप में कर रहे हैं। उपर्युक्त सभी उत्पाद पी1020ए एलएमई विनिर्देशों के अनुरूप हैं। विभिन्न ग्रेडों के एल्युमिनियम मिश्रधातु बिलेट भी निर्यात किए जाते हैं। तथापि, उत्पादन/बाजार परिदृश्य के अनुसार हम अन्य उत्पाद भी निर्यात कर सकते हैं।

हम सामान्यतः अपनी धातु के निर्यात हेतु निविदाएं जारी करते हैं। निविदाएं केवल हमारे यहां पंजीकृत ग्राहकों को ही जारी की जाती हैं।

उपलब्धता एवं बाजार परिदृश्य के अनुसार कभी-कभी एक-से-एक (वन-टू-वन) कारोबार भी किया जाता है। ऐसा कारोबार केवल उन पंजीकृत ग्राहकों के साथ ही किया जाता है, जिन्होंने निविदा प्रक्रिया के माध्यम से हमारे साथ संविदा (कॉन्ट्रैक्ट) निष्पादित किया हो अथवा जो पंजीकृत ग्राहक स्वयं विनिर्माता (मैन्युफैक्चरर) हों।

सभी निर्यात, विदेशी ग्राहकों के साथ हमारी सीधी संविदाओं एवं उनके द्वारा हमारे पक्ष में खोले गए साख-पत्रों (लेटर ऑफ क्रेडिट) पर आधारित होते हैं। आपूर्तियां अपरिवर्तनीय (इर्रेवोकेबल) साख-पत्र के विरुद्ध, दृष्टि पर देय (पेएबल एट साइट), अमेरिकी डॉलर में, भारतीय स्टेट बैंक, कमर्शियल ब्रांच, भुवनेश्वर, भारत के काउंटरों पर की जाती हैं। साख-पत्र नालको को स्वीकार्य किसी प्रथम श्रेणी अंतरराष्ट्रीय बैंक में तथा डॉक्यूमेंटरी क्रेडिट हेतु यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिस, 1993 संशोधन, आईसीसी के प्रकाशन संख्या 500 के अनुरूप खोला जाना चाहिए। साख-पत्र में 2 कार्य दिवसों के भीतर टीटी प्रतिपूर्ति की अनुमति होनी चाहिए।

2. पंजीकरण — प्राथमिक एल्युमिनियम

हम सामान्यतः अपनी प्राथमिक एल्युमिनियम धातु के निर्यात हेतु निविदाएं जारी करते हैं तथा केवल हमारे यहां पंजीकृत ग्राहकों से ही बोलियां आमंत्रित करते हैं। केवल सुदृढ़ वित्तीय एवं व्यावसायिक साख तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अनुभव रखने वाले विदेशी ग्राहकों को ही हमारे यहां पंजीकरण हेतु आमंत्रित किया जाता है। भारत सरकार के उपक्रमों के विदेशी कार्यालय भी पंजीकरण हेतु पात्र हैं। सूचीयन (एनलिस्टमेंट) चाहने वाले संभावित ग्राहकों का वार्षिक कारोबार 60 लाख अमेरिकी डॉलर अथवा तत्समान राशि से कम नहीं होना चाहिए।

तथापि, बांग्लादेश एवं नेपाल स्थित ग्राहक, जो क्रमशः पेट्रापोल-बेनापोल एवं रक्सौल-वीरगंज के रास्ते सड़क सीमा शुल्क (रोड कस्टम्स) से ट्रक द्वारा आयात करने के इच्छुक हैं, उनके लिए वार्षिक कारोबार 5 लाख अमेरिकी डॉलर अथवा तत्समान राशि से कम नहीं होना चाहिए।

क. पात्रता मानदंड — एल्युमिनियम धातु

  • केवल वे विदेशी क्रेता जो एल्युमिनियम धातु को भारत के क्षेत्र से बाहर किसी विदेशी गंतव्य में आयात करने का इरादा रखते हैं तथा जिन्हें अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अनुभव है, नालको के साथ पंजीकरण हेतु पात्र होंगे।
  • भारत सरकार के उपक्रमों (केंद्रीय/राज्य सहित) के विदेशी कार्यालय भी पंजीकरण हेतु आवेदन करने के पात्र हैं। (आपके मामले में लागू नहीं)
  • भारत में उनका कोई एजेण्ट होने के मामले में, उचित प्राधिकार-पत्र सहित एजेण्ट का विवरण।
  • क्रेताओं का पिछले दो वर्षों का औसत वार्षिक कारोबार 60 लाख अमेरिकी डॉलर अथवा तत्समान मुद्रा से कम नहीं होना चाहिए, परंतु किसी भी वर्ष में कारोबार शून्य नहीं होना चाहिए।

नवगठित सहायक कंपनी द्वारा पंजीकरण हेतु आवेदन:

  • यदि पंजीकरण चाहने वाली सहायक कंपनी नवगठित है तथा कारोबार/वित्तीय विवरण अलग से उपलब्ध नहीं है अथवा केवल एक वर्ष के लिए ही उपलब्ध है, तो समूह की मूल कंपनी (होल्डिंग कंपनी) के पिछले दो वर्षों के औसत वार्षिक कारोबार पर विचार किया जा सकता है, जो 60 लाख अमेरिकी डॉलर अथवा तत्समान मुद्रा से कम नहीं होना चाहिए, परंतु किसी भी वर्ष में कारोबार शून्य नहीं होना चाहिए।
  • समूह की मूल कंपनी की निवल संपत्ति (नेट वर्थ) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में धनात्मक (पॉजिटिव) होनी चाहिए।
  • इसके अतिरिक्त, समूह की मूल कंपनी को सहायक कंपनी के निष्पादन (परफॉर्मेंस) की गारंटी देते हुए वचनबद्धता (अंडरटेकिंग) देनी होगी तथा यह वचनबद्धता होल्डिंग कंपनी के बोर्ड द्वारा अथवा बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा दी जानी चाहिए। समूह की मूल कंपनी की पंजीकरण चाहने वाली सहायक कंपनी में बहुसंख्यक हिस्सेदारी (मेजॉरिटी स्टेक) होनी चाहिए।
  • कई सहायक कंपनियों वाली समूह मूल कंपनी के मामले में: एक उत्पाद — एल्युमिना अथवा एल्युमिनियम धातु — अथवा दोनों के लिए केवल एक ही सहायक कंपनी पंजीकृत की जा सकती है। किसी समूह की एक से अधिक सहायक कंपनियां एक ही उत्पाद के लिए पंजीकृत नहीं की जा सकतीं।
  • एकल सहायक कंपनी वाली समूह मूल कंपनी के मामले में, वह एल्युमिना अथवा एल्युमिनियम धातु अथवा दोनों के लिए नालको के साथ पंजीकृत की जा सकती है।

ख. पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज

  • कंपनी का नाम, पता, टेलीफोन, ई-मेल, आधिकारिक वेबसाइट का पता एवं पंजीकृत कार्यालय का पता, संपर्क व्यक्तियों के नाम एवं उनके संपर्क नंबर, उनकी पदस्थिति/पदनाम सहित प्रस्तुत किया जाना चाहिए। स्वामियों/प्रोप्राइटर/बोर्ड सदस्यों/निदेशकों/अध्यक्ष/सीईओ/शेयरधारकों का विवरण भी पासपोर्ट प्रतियों सहित प्रस्तुत किया जाना चाहिए। शेयरधारिता पैटर्न एवं इतिहास, व्यक्तियों तथा उनके कार्यक्षेत्र एवं जिम्मेदारियों को दर्शाने वाले संगठन चार्ट सहित प्रदान किया जाना चाहिए। पंजीकरण के समय घोषित बोर्ड संरचना में किसी भी परिवर्तन की सूचना, बोर्ड संकल्प (बोर्ड रेजोल्यूशन) एवं प्रासंगिक समझे जाने वाले किसी अन्य दस्तावेज सहित, नालको को दी जानी चाहिए। पंजीकरण के पश्चात, उपर्युक्त प्रस्तुत विवरणों एवं बोर्ड संरचना में किसी भी परिवर्तन की सूचना नालको को दी जानी चाहिए। नालको को अपनी पंजीकरण नीति के अनुसार संस्था का पुनर्मूल्यांकन करने तथा क्रेता/ग्राहक से आवश्यक समझे जाने वाले दस्तावेज मांगने का अधिकार होगा। यदि ग्राहक उपर्युक्त का अनुपालन नहीं करता है, तो आवश्यक दस्तावेजों की प्रस्तुति तक उनका पंजीकरण स्थगित रखा जाएगा तथा उन्हें कोई निविदा जारी नहीं की जाएगी। ग्राहक/क्रेता द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले सभी दस्तावेज केवल अंग्रेजी भाषा में ही होने चाहिए।
  • कंपनी की भूतकालीन एवं वर्तमान व्यावसायिक गतिविधियों का वर्णन करने वाले ब्रोशर/दस्तावेज।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

  • किसी कंपनी के लिए, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता वरीयतः कंपनी स्वामी, अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, निदेशकगण में से होना चाहिए। प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए, यह प्रोप्राइटर होना चाहिए। भागीदारी फर्म (पार्टनरशिप फर्म) के लिए, यह प्रबंध भागीदार (मैनेजिंग पार्टनर) होना चाहिए। यदि कंपनी उपर्युक्त के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करती है, तो उसे अध्यक्ष अथवा प्रबंध निदेशक अथवा किसी अन्य निदेशक द्वारा, कंपनी के बोर्ड संकल्प के अनुसार प्रदत्त अधिकारों के आधार पर, अथवा प्रोप्राइटरशिप फर्म के मामले में प्रोप्राइटर द्वारा, अथवा भागीदारी फर्म के मामले में प्रबंध भागीदार द्वारा प्राधिकार पत्र (अथॉराइजेशन लेटर) जारी किया जाना चाहिए। पंजीकरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेज अनिवार्यतः नामित प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा सत्यापित (अर्थात हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित) होने चाहिए। प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता में किसी भी परिवर्तन की सूचना तत्काल नालको को दी जानी चाहिए तथा मूल हस्ताक्षरकर्ता के मामले में अपनाई गई प्रक्रिया का ही पालन किया जाना चाहिए।
  • यदि विदेशी क्रेता का भारत में कोई प्रतिनिधि है, तो भारतीय प्रतिनिधि का नाम, पता, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, ई-मेल आईडी आदि विवरण, समुचित प्राधिकार सहित, नालको को प्रदान किया जाना चाहिए। एक क्रेता के लिए भारतीय प्रतिनिधि को उसी श्रेणी के उत्पाद हेतु किसी अन्य क्रेता का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति नहीं होगी। प्रतिनिधि में किसी भी परिवर्तन की सूचना तत्काल नालको को दी जानी चाहिए तथा मूल प्रतिनिधि के मामले में अपनाई गई प्रक्रिया का ही पालन किया जाना चाहिए।
  • पिछले दो वर्षों से संबंधित प्रकाशित नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए। यदि कोई ग्राहक अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित नहीं करता है, तो ग्राहक द्वारा इस तथ्य की घोषणा की जानी चाहिए तथा लेखा-परीक्षित (ऑडिटेड) वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए जाने चाहिए। लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण, क्रेता के देश के किसी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट अथवा तत्समान व्यावसायिक द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित होना चाहिए। इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट/तत्समान व्यावसायिक का नाम एवं सदस्यता संख्या शामिल होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, यदि उपलब्ध हो तो लेखा-परीक्षण फर्म का संपर्क नंबर एवं फर्म के वेबसाइट का पता भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
  • क्रेता के खाता संख्या एवं बैंक के स्विफ्ट कोड के संबंध में बैंकर का प्रमाण-पत्र, बैंक के लेटरहेड पर प्रदान किया जाना चाहिए।
  • जिस बैंक के माध्यम से क्रेता साख-पत्र (एलसी) खोलने/अग्रिम भुगतान करने का इरादा रखता है, उस बैंक का नाम क्रेता के लेटरहेड पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि क्रेता के बैंक का नालको के एडवाइजिंग एवं नेगोशिएटिंग बैंक के साथ पत्राचार संबंध (करेस्पॉन्डेंस रिलेशनशिप) नहीं है, तो पंजीकरण की पुष्टि से पूर्व यह संबंध स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा।
  • कंपनी का ज्ञापन-पत्र (मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन)/अंतर्नियम (आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन)/संविधान अथवा तत्समान कोई दस्तावेज, जिसमें कंपनियों एवं एलएलपी के मामले में पंजीकरण प्रमाण-पत्र/निगमन प्रमाण-पत्र (सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉरपोरेशन) की प्रमाणित प्रति/भागीदारी फर्मों के मामले में पंजीकरण प्रमाण-पत्र एवं पंजीकृत भागीदारी विलेख (पार्टनरशिप डीड) सम्मिलित है, वैधानिक प्राधिकरण द्वारा जारी तथा हेग एपोस्टिल कन्वेंशन, 1961 के अनुसार, जहां लागू हो, विधिवत् एपोस्टिल किया गया अथवा विधि सलाहकार द्वारा नोटरीकृत या क्रेता/ग्राहक के पंजीकृत कार्यालय जिस देश में स्थित है, वहां स्थित भारतीय दूतावास/वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों द्वारा सत्यापित होना चाहिए। ग्राहक/क्रेता द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले सभी दस्तावेज केवल अंग्रेजी भाषा में ही होने चाहिए।
  • क्रेता को यह घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि उनके बोर्ड सदस्यों में से कोई भी नालको के साथ पंजीकृत किसी कंपनी में निदेशक पद पर नहीं है।
  • निर्यात प्रेषणों (एक्सपोर्ट शिपमेंट्स) को संभालने का अनुभव दर्शाने वाली बी/एल एवं इनवॉयस की प्रति प्रस्तुत की जानी चाहिए। इसे प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।
  • पंजीकरण हेतु प्रासंगिक कोई अन्य जानकारी/दस्तावेज, जो क्रेता अथवा नालको उपयुक्त समझें, प्रस्तुत किया जा सकता है।
  • प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा एक वचनबद्धता (अंडरटेकिंग), जिसमें यह दर्शाया गया हो कि पंजीकरण हेतु प्रस्तुत की गई जानकारी एवं दस्तावेज सत्य एवं सही हैं।

उपर्युक्त सभी दस्तावेज तथा पंजीकरण हेतु एक अनुरोध पत्र मूल रूप में निम्नलिखित पते पर कूरियर किए जाने चाहिए:

कार्यपालक निदेशक (विपणन)
नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड
नालको भवन, पी/1, नयापल्ली
भुवनेश्वर-751013, ओडिशा, भारत