अपडेट
  • 45वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना 07/08/2026     |     
  • 45वीं वार्षिक रिपोर्ट 2025–26 07/08/2026     |     
  • डिजिटल परिवर्तन (इंडस्ट्री 4.0) के लिए रोडमैप तैयार करने तथा उसके कार्यान्वयन हेतु परामर्शदाता की नियुक्ति 17/07/2026     |     
  • घरेलू/एसईजेड में थोक में एल्यूमिना की बिक्री के लिए निविदा जारी की गई है 08/07/2026     |     
  • प्रद्रावक उन्नयन परियोजनाओं के लिए ईओआई 19/05/2026     |     
  • सावधि जमा में अधिशेष निधि के निवेश के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को पैनल में शामिल करने के लिए ईओआई 04/05/2026     |     
  • शेयरधारक कृपया ध्यान दें: 100 दिन का अभियान- “सक्षम निवेशक” 15/04/2026     |     
  • घरेलू बाजार में एमएसएमई इकाइयों को रासायनिक उत्पादों की बिक्री के लिए एमएसएमई छूट 13/03/2026     |     
  • शिकायत प्रक्रियाएँ

    शिकायत प्रक्रियाएँ

    शिकायतें करने की की प्रणाली

    वेबसाइट के जरिये सतर्कता विषय संबंधी शिकायत प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य प्रणाली में पारदर्शिता और प्रक्रिया में शीघ्रता लाना है। वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त की गई शिकायतों की सच्चाई को सुनिश्चित करने के बाद ही इन्हें संसाधित किया जाता है और क्यूएमएस के अंतर्गत निर्देशित प्रक्रिया के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाती है। केसआ के दिशा निर्देश के अनुसार, किसी बेनाम/छद्मनामी शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है।

    शिकायत दर्ज करने के दिशा निर्देश

    • एनआईटी संख्या और तिथि आदि के पूर्ण विवरण के साथ शिकायत विनिर्दिष्ट होनी चाहिए।
    • शिकायत पर कार्यवाही के लिए सही नाम, पता और वैध सहायक दस्तावेजों का देना अनिवार्य है।
    • शिकायत दर्ज करने के बाद इससे संबंधित कोई पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।
    • अगर किसी भी मामले में यह पाया जाता है कि दर्ज किया गया शिकायत मिथ्या है और अधिकारियों की परेशानी का कारण बना है तो शिकायत दर्ज करने वाले पर कार्रवाई की जा सकती है।
    • सतर्कता संबंधित शिकायतों की ही जांच की जाएगी। सतर्कता संबंधी शिकायतों में अधिकारिक पद का दुरुपयोग, अवैध परितोषण की मांग और स्वीकृति, हेराफेरी के मामले/धोखा धड़ी/ठगी, भारी/स्वेच्छाचारी लापरवाही, निर्धारित प्रणाली और प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लंघन, मामले को संसाधित करने में असावधानी और विलम्ब आदि शामिल हैं।

    ई-मेल के जरिये शिकायत करना

    • भ्रष्टाचार संबंधित विषयवस्तु के विनिर्दिष्ट तथ्य के साथ केसअ, नालको को प्रत्यक्ष रूप से पत्र/ई-मेल करते हुए । केसअ नालको के कार्यालय का विवरण निम्नवत है:
      ईमेल : cvo[at]nalcoindia[dot]co[dot]in
    • नालको प्र. एवं वि. और खा. एवं परि. के सतर्कता विभाग को प्रत्यक्ष रूप से पत्र/ई-मेल करते हुए।

    डाक/ड्रॉप बॉक्स के जरिये शिकायत करना

    • सहायक दस्तावेज के साथ शिकायत पत्र लिखकर केसअ, नालको को शिकायत की जा सकती है। केसअ, नालको कार्यालय का विवरण इस प्रकार है।
      पता: मुख्य सतर्कता अधिकारी कार्यालय, नालको भवन, पी/1,नयापल्ली, भुवनेश्वर,
      जिला.:खुर्दा राज्य:ओड़िशा, पिन-751013
      फोन सं.: 0674-2302361
      फैक्स. सं.: 0674-2301191
    • कोई भी नालको के प्र. एवं वि. और खा. एवं परि. संकुल में सतर्कता विभाग में पत्र लिख कर शिकायत कर सकता है।
    • नालको निगम / ईकाइ कार्यालयों के परिसर में मौजूद ड्रॉप बॉक्स में सहायक दस्तावेजों के साथ शिकायत को छोड़ कर भी शिकायत की जा सकती है।

    ऑनलाइन शिकायत करना

    प्रदान किये गए लिंक का प्रयोग करके भी शिकायतकर्ता ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं  (यहाँ क्लिक करें).